मोदी सरकार ने 35 साल पुराने कानून को बदला,अब 20 जुलाई से आम लोगों को मिलेंगे ये अधिकार

मोदी सरकार ने 35 साल पुराने कानून को बदला,अब 20 जुलाई से आम लोगों को मिलेंगे ये अधिकार

Patna:देशभर में 20 जुलाई से नया उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 लागू हो जाएगा. इसके लिए केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिय है. इस कानून के लागू होने का सबसे बड़ा फायदा ग्राहकों को होगा.

नया उपभोक्ता संरक्षण कानून 35 साल पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून-1986 की जगह लेगा. सरकार की दावों की मानें तो इन नए कानून के आने के बाद अगले 50 सालों तक ग्राहकों के लिए किसी नए कानून की जरूरत नहीं पड़ेगी.

नए कानून के लागू होने के बाद कई सारे नियम बदल जाएंगे. किसी भी उत्पाद के बारे में ग्राहकों को भ्रामक विज्ञापन देना महंगा पड़ जाएगा, ऐसा करने पर कार्रवाई की जएगी. वहीं नए कानून आने के बाद उपभोक्ता विवादों का समय पर, प्रभावी और तुरंत निपटारा किया जाएगा. नए कानून के तहत उपभोक्ता अदालतों के साथ-साथ एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) बनाया गया है. जो ग्राहकों के हितों की रक्षा की निगरानी करेगा. CCPA के पास सजा सुनाने से लेकर जुर्माना लगाने तक का अधिकार होगा. नए कानून के तहर उपभोक्ता किसी भी कंज्यूमर कोर्ट में मामला दर्ज करा सकता है, चाहे उसने सामान कहीं और से ही क्यों न लिया हो.

बता दें कि नया उपभोक्ता संरक्षण कानून-2019 जनवरी 2020 में ही लागू किया जाना था, फिर मार्च तक डेट बढ़ा दी गई थी. उसके बाद लॉकडाउन के कारण फिर से इसकी डेट टल गई थी. लेकिन अब 20 जुलाई 2020 को यह लागू हो जाएगा.

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