बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं, CM नीतीश ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिए कई बड़े आदेश

बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं, CM नीतीश ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दिए कई बड़े आदेश

Desk: बिहार में लगातार बढ़ रहे जमीनी विवाद पर रोकथाम लगाने के लिए सीएम नीतीश ने कई कड़े आदेश दिए। उन्होंने कहा कि महीने में एक बार नियमित रूप से DM और SP, 15 दिनों में एक बार SDO और SDPO, वहीं सप्ताह में एक दिन CO और SHO को बैठक करनी होगी। अगर ऐसा करने में कोई भी लापरवाही की गई तो उनके उपर भी कारवाई होगी।

दरअसल राज्य में लॉ एंड ऑर्डर का हाल जानने के लिए शुक्रवार को सीएम नीतीश ने हाई लेवल बैठक की। जहां इस बैठक में महिला सुरक्षा से लेकर शराब तस्करी तक तमाम मुद्दों पर सीएम नीतीश ने संज्ञान लिया। उन्होंने ये निर्देश दिया कि अपराध अनुसंधान कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो। इसके साथ ही सभी थाना क्षेत्रों में रात्रि गश्ती अनिवार्य कर दी गई है।

तो वहीं CM नीतीश ने ये भी कहा कि सभी थानों में महिला पुलिस पदाधिकारी और महिला पुलिस की पदस्थापना निश्चित रूप से हो। उन्होंने बताया कि ऐसा करना इसलिए जरुरी है क्योंकि इससे महिलाओं को थाने आने में कोई परेशानी नहीं होगी, साथ ही उनकी शिकायतों का समाधान भी ढंग से हो सकेगा। साथ ही CM ने साफ साफ कहा कि अगर कोई भी आला अधिकारी अपने काम में लेपरवाही बर्तेंगे और अपने क्षेत्र में बढ़ रहे अपराध को नियंत्रण में नहीं कर सकेंगे तो उनकी उपर भी सख्त कारवाई की जाएगी।

इसके अलावा बैठक में CM नीतीश ने निर्देश देते हुए कहा कि जमीन से संबंधित आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार DM और SP, 15 दिनों में एक बार SDO और SDPO और सप्ताह में एक दिन CO और SHO नियमित रूप से बैठक करें। शनिवार को चौकीदार परेड हो, ताकि वे गांव से जुड़ी समस्याओं की जानकारी थाने को दे सकें। CM ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्पीडी ट्रायल में तेजी लाकर सजा की दर बढ़ाई जाए।

आपको बता दें कि शुक्रवार को इस बैठक में DGP SK सिंघल ने विधि-व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए किए जा रहे कामों का अपडेट सीएम नीतीश को दिया। तो वहीं ADG पुलिस मुख्यालय जितेन्द्र कुमार ने पिछली बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन से संबंधित एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। ADG विशेष शाखा JS गंगवार ने विशेष शाखा के अंतर्गत किए जा रहे कामों के संबंध में जानकारी दी है।

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