बिहार में अनलॉक 2.0 की नई गाइडलाइंस जारी; जानें कितनी मिली छूट

बिहार में अनलॉक 2.0 की नई गाइडलाइंस जारी; जानें कितनी मिली छूट

Patna:अनलॉक 2.0 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई गाइडलाइंस (Unlock 2.0 Guidelines) जारी करने के बाद अब बिहार सरकार ने भी इसे लेकर अपनी गाइडलाइंस जारी कर दी है. राज्‍य में अनलॉक 2.0 बुधवार एक जुलाई से 31 जुलाई तक के लिए लागू हो चुका है.

इस दौरान अनलॉक 1.0 की अपेक्षा हल्‍की छूट दी गई है. हालांकि, कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) में सख्‍ती जारी रहेगी. रात्रि कर्फ्यू में थोड़ी ढ़ील दी गई है. लेकिन शिक्षण संस्‍थान, सिनेमा हॉल व जिम आदि बंद ही रहेंगे. राजनीतिक व सामाजिक-धार्मिक आयोजनों व खेलों पर पूरी तरह प्रतिबंध जारी रहेगा. वाहन चालकों के लिए तथा शॉपिंग मॉल, दुकानों व कार्यालयों आदि में मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

बिहार सरकार ने केंद्रीय प्रावधानों को किया लागू

बिहार के अपर मुख्य सचिव (गृह) आमिर सुबहानी ने एक जुलाई से 31 जुलाई तक अनलॉक 2.0 के दिशानिर्देशों केे पालन का आदेश दिया है. उन्होंने बताया कि बिहार में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा 29 जून को जारी अनलॉक 2.0 की गाइडलाइंस के सभी प्रावधानों को राज्‍य में भी लागू किया गया है. वैसे, केंद्र ने यह छूट दी है कि राज्‍य सरकारें अपने यहां स्थिति का आकलन कर कंटेनमेंट जोन के बाहर अतिरिक्त छूट दे सकती हैं, लेकिन इसपर राज्‍य सरकार फिलहाल कोई विचार नहीं कर रही है.

कंटेनमेंट जोन के बाहर लागू प्रावधान, एक नजर

  • 31 जुलाई 2020 तक स्कूल-कॉलेज सहित सभी शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. छात्रों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसके लिए ऑनलाइन लर्निंग को और बढ़ावा दिया जाएगा.
  • सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल आदि बंद रहेंगे.
  • तमाम सामाजिक-सांस्‍कृतिक, राजनीतिक, अकादमिक, धार्मिक आयोजन व खेल आदि बंद रहेंगे.
  • तमाम अंतरराष्‍ट्रीय हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध रहेगा.
  • रात्रि कर्फ्यू में थोड़ी छूट दी गई है. अब रात में 10 बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा. इस दौरान आपातकालीन व आवश्‍यक सेवाओं से जुड़े लोगों, शिफ्टों में काम करने वालों, माल परिवहन, बस, ट्रेन या हवाई यात्रा कर अपने गंतव्य जाने वाले लोगों को आवागमन की छूट रहेगी.
  • फिजिकल डिस्‍टेंसिंग के प्रावधान का पालन करना होगा. वाहन चालकों के लिए तथा शॉपिंग मॉल और दुकानों व कार्यालयों आदि में मास्क पहनना अनिवार्य होगा. मास्‍क का प्रयाेग अनलॉक 2.0 के बाद भी जारी रहेगा.
  • कंटेनमेंट जोन के भीतर 31 जुलाई 2020 तक लॉकडाउन रहेगा. कंटेनमेंट जोन के इलाकाके को जिला प्रशासन निर्धारित करेगा. ऐसे इलाकों को जिला प्रशासन वेबसाइट पर प्रदर्शित करेगा.
  • कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के दौरान केवल आवश्‍यक कामों की अनुमति मिलेगी. केवल मेडिकल इमरजेंसी के मामले में तथा जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए ही छूट दी जाएगी.

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