अब हाई स्कूल के रिटायर टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर रखेगी सरकार, आदेश जारी

अब हाई स्कूल के रिटायर टीचर्स को कॉन्ट्रैक्ट पर रखेगी सरकार, आदेश जारी

शिक्षा विभाग में संविदा पर बहाली करने का फैसला कर लिया है. हाई स्कूलों में 32000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली में हो रही देरी के कारण यह फैसला लिया गया है. राज्य के 2678 स्कूलों में जो शिक्षक हाल के दिनों में रिटायर हुए हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा. राज्य सरकार के स्कूलों के साथ-साथ केंद्र सरकार के स्कूलों से रिटायर हुए शिक्षकों को भी संविदा में प्राथमिकता दी जाएगी. शिक्षा विभाग ने जो फैसला किया है उसके मुताबिक ऐसे शिक्षकों को हर क्लास के लिए 900 रुपये से लेकर 1 महीने में अधिकतम 22500 हजार तक का भुगतान किया जाएगा. शिक्षा विभाग के उपसचिव अरशद फिरोज ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है.

हालांकि शिक्षा विभाग ने तय किया है कि ऐसे शिक्षक जिनके ऊपर निगरानी में कोई मामला चल रहा है साथ ही साथ किसी विभागीय कार्यवाही और अन्य तरह का गंभीर आरोप है, उन शिक्षकों को संविदा पर बहाल नहीं किया जाएगा. संविदा पर रखे जा रहे शिक्षकों को सरकार कोई भत्ता नहीं देगी, जैसे महंगाई, चिकित्सा, आवास परिवहन भत्ता का लाभ कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को नहीं मिलेगा. सरकार ने पहले से जो नियम तय किए हैं उसके मुताबिक संतोषजनक कार्य नहीं करने पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर को 1 माह पूर्व सूचना या मानदेय देकर उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी.

Patna: राज्य के सरकारी हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी और नियोजन प्रक्रिया में देरी को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. नीतीश सरकार अब उन हाई स्कूलों में रिटायर शिक्षकों को कांट्रैक्ट पर रखेगी जहां नौवीं क्लास से पढ़ाई शुरू होती है.

शिक्षा विभाग में संविदा पर बहाली करने का फैसला कर लिया है. हाई स्कूलों में 32000 से ज्यादा शिक्षकों की बहाली में हो रही देरी के कारण यह फैसला लिया गया है. राज्य के 2678 स्कूलों में जो शिक्षक हाल के दिनों में रिटायर हुए हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाएगा. राज्य सरकार के स्कूलों के साथ-साथ केंद्र सरकार के स्कूलों से रिटायर हुए शिक्षकों को भी संविदा में प्राथमिकता दी जाएगी. शिक्षा विभाग ने जो फैसला किया है उसके मुताबिक ऐसे शिक्षकों को हर क्लास के लिए 900 रुपये से लेकर 1 महीने में अधिकतम 22500 हजार तक का भुगतान किया जाएगा. शिक्षा विभाग के उपसचिव अरशद फिरोज ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है.

हालांकि शिक्षा विभाग ने तय किया है कि ऐसे शिक्षक जिनके ऊपर निगरानी में कोई मामला चल रहा है साथ ही साथ किसी विभागीय कार्यवाही और अन्य तरह का गंभीर आरोप है, उन शिक्षकों को संविदा पर बहाल नहीं किया जाएगा. संविदा पर रखे जा रहे शिक्षकों को सरकार कोई भत्ता नहीं देगी, जैसे महंगाई, चिकित्सा, आवास परिवहन भत्ता का लाभ कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स को नहीं मिलेगा. सरकार ने पहले से जो नियम तय किए हैं उसके मुताबिक संतोषजनक कार्य नहीं करने पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट टीचर को 1 माह पूर्व सूचना या मानदेय देकर उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी.

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