पटना के सभी अपार्टमेंट-कॉम्पलेक्स में CCTV हुआ अनिवार्य, 31 मार्च तक नहीं लगाने पर होगी कार्रवाई

पटना के सभी अपार्टमेंट-कॉम्पलेक्स में CCTV हुआ अनिवार्य, 31 मार्च तक नहीं लगाने पर होगी कार्रवाई

Desk: अपार्टमेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में CCTV कैमरा नहीं लगाने वालों की अब खैर नहीं होगी। बढ़ते अपराधिक मामलों को लेकर अब CCTV लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए 31 मार्च की समय सीमा भी तय कर दी गई है। जवाबदेही संबंधित थाना के साथ नगर निगम को दे दी गई है। ऐसे में अब मनमानी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। सोमवार को निगरानी समिति की बैठक में प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने इस मामले में कड़ा रुख अख्तियार किया है। अग्रवाल ने कहा है कि भविष्य में अपार्टमेंट और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स का नक्शा पास कराने के दौरान ही CCTV से संबंधित बिंदु का उल्लेख करना होगा, नहीं तो नक्शा पास नहीं किया जाएगा। पटना में 1500 से अधिक अपार्टमेंट हैं तथा समय समय पर अपार्टमेंट में रहने वालों की शिकायतें भी आती हैं कि सीसीटीवी का सही ढंग से रख-रखाव नहीं किया जाता है तथा कई में है ही नहीं।

पटना में अपराधियों की चुनौती पर चिंता

पटना में अपराधियों की चुनौती से अधिकारियों में चिंता है। अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर CCTV लगाने के साथ उसके सही ढंग से चलाने को लेकर नियम तय किया गया है। सोमवार को प्रमंडलीय निगरानी समिति की बैठक में अपराधियों को चुनौती देने के लिए अफसरों ने घंटों मंथन किया। प्रमंडलीय आयुक्त, पटना संजय कुमार अग्रवाल और पुलिस महानिरीक्षक संजय सिंह ने प्रमंडल के सभी डीएम, एसएसपी, एसपी ट्रैफिक, नगर आयुक्त सहित कई अन्य अधिकारियों के साथ आयुक्त कार्यालय में मंथन किया है।

अपार्टमेंट और कॉम्पलेक्स के लिए निर्देश

आयुक्त ने कहा है कि अपार्टमेंट के प्रवेश द्वार, निकास द्वार, सीढ़ी, लिफ्ट के पास, पार्किंग के साथ प्रत्येक फ्लोर पर तथा गेट पर बाहर की ओर लोकेशन के साथ CCTV लगाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि CCTV काे न केवल लगाना है बल्कि उसे चलाना भी आवश्यक है। इसकी जवाबदेही सोसाईटी की होगी। अगर मनमानी की गई तो संबंधित सोसायटी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त का कहना है कि आपराधिक घटनाओं की प्रभावी निगरानी के लिए CCTV आवश्यक है। इससे निगरानी एवं नियंत्रण रखने तथा अनुसंधान, साक्ष्य में भी सहयोग मिलता है। ऐसे में आवासीय अपार्टमेंट एवं कामर्शियल कॉम्प्लेक्स में CCTV लगाना तथा उसे चालू रखना आवश्यक है।

अपार्टमेंट सोसायटी से मिल रही है शिकायतें

प्रमंडलीय आयुक्त ने कहा है कि CCTV अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों तथा आसपास की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। कई बार वहां फ्लैट मालिकों के द्वारा शिकायतें की जाती हैं कि अपार्टमेंट में सुरक्षा के सही इंतजाम नहीं हैं। पटना नगर निगम तथा दानापुर क्षेत्र में बनने वाले नए अपार्टमेंट में भी ये शिकायतें आ रही है तथा कई स्थानों पर मेंटेनेंस की शिकायतें प्राप्त हो रही है।

नगर निगम और थाना को जवाबदेही

प्रमंडलीय आयुक्त ने नगर आयुक्त को प्रत्येक थाना क्षेत्र के अंतर्गत स्थित अपार्टमेंट एवं कॉमर्शियल कंपलेक्स की सूची तैयार करने तथा जल्द से जल्द देने का निर्देश दिया है। साथ ही अपार्टमेंट में CCTV कैमरा लगे रहने, नहीं लगे रहने की भी स्थिति स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने प्रत्येक थाना प्रभारी को अपने-अपने क्षेत्रों में स्थित अपार्टमेंट में लगे CCTV कैमरा की क्रियाशीलता का निरीक्षण करने का निर्देश दिया। आयुक्त ने नगर निगम एवं थानाध्यक्ष को अपार्टमेंट में सीसीटीवी कैमरा के पर्याप्त संख्या में अधिष्ठापन एवं उसकी क्रियाशीलता के बारे में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

यहां लगेंगे CCTV कैमरे

आयुक्त ने सभी बैंकों के प्रवेश एवं निकास द्वार पर CCTV की आवश्यकता पर जोर दिया। इसके लिए डीएम /एसपी को LDM के साथ बैठक कर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोल पंप, ज्वेलरी शाॅप में, अस्पताल में सीसीटीवी के अधिष्ठापन का निर्देश दिया गया। इसके लिए डीएम/ एसपी को संबंधित अधिकारियों/ व्यक्तियों के साथ बैठक कर सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।उन्होंने सभी एसएचओ/डीएसपी को प्रभावी मॉनिटरिंग कर सुनिश्चित कराने को कहा है।

सुरक्षा को लेकर इन्हें दी गई जिम्मेदारी

आयुक्त ने जिलाधिकारी पटना डॉ चंद्रशेखर सिंह, नगर आयुक्त पटना हिमांशु शर्मा, पुलिस अधीक्षक यातायात अमरकेश डी, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था के के सिंह ,आयुक्त के सचिव एसएम कैशर व वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नालंदा, भोजपुर, कैमूर, रोहतास एवं बक्सर के डीएम ,एसपी ,नगर आयुक्त सहित कई अन्य अधिकारी को इसके अनुपालन का निर्देश दिया है।

31 मार्च के बाद चलेगा प्रशासन का डंडा

आवासीय अपार्टमेंट व कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में सीसीटीवी लगाना होगा अनिवार्य
बैंकों, पेट्रोल पंप, ज्वेलरी शॉप और अस्पतालों में भी सीसीटीवी लगाना अनिवार्य।
जहां सीसीटीवी नहीं लगे हैं वहां 31 मार्च 2021 के पूर्व लगाने का निर्देश।
जहां सीसीटीवी पूर्व से लगे हैं और खराब पड़े हैं, उसे एक माह के अंदर कराएं ठीक।
नगर निगम को थानावार अपार्टमेंट की सूची उपलब्ध कराने का दिया निर्देश।

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