नियोजित शिक्षकों को तबादला का सुविधा, जिला-प्रमण्डल लेवल पर ट्रांसफर ले सकेंगे बिहार के मास्टर

नियोजित शिक्षकों को तबादला का सुविधा, जिला-प्रमण्डल लेवल पर ट्रांसफर ले सकेंगे बिहार के मास्टर

Patna: राज्य के 3.57 लाख नियोजित शिक्षकों को प्रोन्नति से लेकर तबादला तक का लाभ मिलेगा। जिला और प्रमंडल स्तर पर तबादला हो सकेगा। इन शिक्षकों को ईपीएफ का भी लाभ मिलेगा। नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली इस माह में ही लागू हो जाएगी। सेवाशर्त का ड्राफ्ट शिक्षा विभाग ने तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जल्द सेवा शर्त लागू करने की बात कह दी है। समान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में 6 जुलाई को बैठक में सेवाशर्त के प्रावधानों पर चर्चा हुई थी।

नियोजित शिक्षकों को पुराने शिक्षकों की तरह वेतनमान नहीं मिलेगा। न ही पुराने शिक्षकों की तरह सेवाशर्त ही होगा। पिछले लगभग साढ़े चार साल से नियोजित शिक्षकों के लिए सेवाशर्त नियमावली लागू करने का मामला अटका हुआ है। सेवाशर्त के ड्राफ्ट पर शिक्षक संघों ने सुझाव भी दिया था। सेवाशर्त लागू होने के बाद नियोजित शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति मिलेगी। प्रारंभिक शिक्षकों का जिला स्तर पर अपने जिले में तबादला हो सकेगा। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों का तबादला प्रमंडल स्तर पर हो सकता है।

पंचायत, प्रखंड व नगर निकाय शिक्षक : नियोजित शब्द बोलचाल में ही इन शिक्षकों के लिए प्रयुक्त होता है। असल में ये पंचायत, प्रखंड, नगर निकाय शिक्षक हैं। सेवाशर्त लागू करने के लिए 11 अगस्त 2015 को कमेटी गठित की गई थी। कमेटी की पहली बैठक 7 अक्टूबर, 2016 को हुई। दूसरी बैठक 27 अक्टूबर, 2016 में हुई। फिर 12 जून, 2017 को बैठक हुई थी। अंतिम बैठक 6 जुलाई, 2020 काे हुई थी।
शिक्षकों के वेतन बढ़ोतरी पर संशय : चुनावी साल में शिक्षकों के वेतन वृद्धि कोरोना की भेंट चढ़ सकता है। पहले शिक्षा विभाग 20 प्रतिशत तक वेतन बढ़ाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब 5 से 10% बढ़ सकता है या फिर इस साल वेतन वृद्धि स्थगित रखे।

नियोजित शिक्षकों की बहाली के लिए बनी नियमावली में पूरे सेवाकाल में एक बार अपने नियोजन इकाई के अंदर किसी स्कूल में तबादला का प्रावधान था। नई सेवाशर्त नियमावली लागू होने पर सेवाकाल में अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह ही एसीपी और प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। सेवाशर्त निर्धारण में सेवा निरंतरता, ऐच्छिक स्थानांतरण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, प्रोन्नति का अवसर एवं अनुशासनात्मक मुद्दों पर गाइडलाइन होगा। राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों को वेतनमान का लाभ दे दिया है। नियोजित शिक्षकों को सातवां वेतन का भी लाभ दिया गया है।

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