Desk:पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि मुखिया या उप मुखिया को हटाने से पहले अगर लोक प्रहरी की संस्तुति नहीं ली गई है तो वैसी कार्रवाई गैर कानूनी होगी। अदालत ने हैरानी भी जताई कि पंचायती राज कानून में लोक प्रहरी की भूमिका होने के बावजूद आजतक इस संस्था का गठन नहीं किया गया। आज भी पंचायती राज संस्थाओं में लोक प्रहरी की अनुशंसा बगैर ही सरकार मुखिया पर कार्रवाई कर रही है।
लोक प्रहरी की अनुशंसा जरूरी
न्यायाधीश डॉ. अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने कौशल राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया। याचिकाकर्ता के वकील राजीव कुमार सिंह ने कोर्ट को बताया कि पद के दुरुपयोग के आरोप पर पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव के आदेश से मुखिया को पदच्युत कर दिया गया। किंतु उक्त कार्रवाई करने में लोक प्रहरी से कोई संस्तुति नहीं ली गई। पंचायती कानून की संशोधित धाराओं में प्रावधान है कि मुखिया/उप मुखिया, प्रमुख को हटाने से पहले लोक प्रहरी की अनुशंसा जरूरी है। एक दशक पहले ही पंचायती राज कानून में ऐसा संशोधन किया गया लेकिन आजतक लोक प्रहरी संस्था का गठन तक नही हुआ! नतीज़ा है कि राज्य सरकार के अधिकारी लोक प्रहरी की शक्तियों को खुद से धारण कर इस्तेमाल कर रहे हैैं जो गैर कानूनी है। वहीं सरकारी मनमानेपन की बात भी सामने आई। याचिकाकर्ता सीतामढ़ी के डुमरी प्रखंड की बिशुनपुर ग्राम पंचायत के मुखिया थे। उसी प्रखंड के बरियारपुर पंचायत के मुखिया पर ज्यादा गंभीर आरोप होते हुए भी उन्हेंं केवल चेतावनी देकर छोड़ दिया गया जबकि याचिकाकर्ता को उसके पद से हटा दिया गया। लोक प्रहरी जैसी संस्था के नही होने से अफसरशाही ऐसी मनमानी कर रही है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की अर्जी को मंजूर करते हुए प्रधान सचिव के आदेश को निरस्त कर दिया।
क्या था मामला
याचिकाकर्ता सीतामढ़ी के डुमरा ब्लॉक स्थित बिशुनपुर ग्राम पंचायत के मुखिया थे। ग्रामसभा की बैठक से पारित निर्णय पर उसने हर घर नल का जल योजना के लिए 18 लाख रुपये की निकासी की, लेकिन कुछ महीने बाद भी योजना पर अमल नहीं हुआ तो उसने सूद सहित सरकारी राशि वापस बैंक में जमा कर दी। विभाग ने याचिकाकर्ता पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कार्रवाई कर उसे पदच्युत कर दिया था। कोर्ट ने इस कारवाई को पंचायती राज कानून के प्रविधानों का स्पष्ट उल्लंघन मानते हुए याचिकाकर्ता को वापस पद पर बहाल करने का निर्देश दिया।
क्या है लोक प्रहरी
बिहार राज पंचायती एक्ट, 2011 की धारा 5 ऑफ 152 के तहत यह व्यवस्था की गई है कि जिस प्रकार से लोकायुक्त का गठन होता है उसी के तर्ज पर एक लोक प्रहरी पद गठित किया जाएगा l लोक प्रहरी की अनुशंसा के बिना मुखिया एवं उप मुखिया को नहीं हटाया जा सकता है l