Desk: बिहार में अप्रेल-मई के महीने में पंचायत चुनाव होने वाला हैं. ऐसे में एक अफवाह हैं जो हर जगह तेजी से फैल रहा हैं. अफवाह ये हैं कि इस साल से बिहार पंचायत चुनाव में दो बच्चों से ज्यादा होने पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. आइए हम बताते हैं इसके बारे में पूरी सच्चाई.
दरअसल कई बड़े अखबारों के वेबसाइट और लोकल पोर्टर पर ये खबर तेजी से वाइरल हो रहा हैं कि चुनाव आयोग ने जो निर्देश जारी किए हैं उसके अनुसार इस साल दो से ज्यादा बच्चे होने पर आप चुनाव नहीं लड़ सकते. ऐसे में जब हमारी टीम ने इस बात की जानकारी लेने के लिए राज्य चुनाव आयोग को फोन किया तो उन्होंने हमे पंचायती राज विभाग को फोन करने को कहा. साथ ही उन्होंने पंचायती राज का टोल फ्री नंबर भी दिया (18003457243).
तो वहीं जब हमने इस नंबर पर फोन घुमाया तो बिहार पंचायत राज विभाग के अधिकारी ने कॉल उठाया और पूरी जानकारी दी. उसने इस उड़ रही अफवाह को झूठ बताया और कहा कि ऐसा कोई भी निर्देश अभी तक लागू नहीं किया गया है. राज्य चुनाव आयोग अगर ऐसे निर्देश देती तो सबसे पहले हमे बताया जाता लेकिन अभी तक हमे कोई भी जानकारी नहीं दी गई हैं.
आपको बता दें कि कई दिनों से ये गाइडलाइन वाइरल हो रहे हैं लेकिन ऐसा कोई भी निर्देश जारी नहीं किया गया हैं. फिलहाल चुनाव आयोग पंचायत चुनाव में EVM मशिन का इस्तमाल हो या ना हो इस बात पर चींतन कर रही है. मामला हाई कोर्ट में फंसा हुआ था लेकिन अब पटना हाई कोर्ट ने भी कह दिया हैं कि इस मामले को राज्य चुनाव आयोग और भारत चुनाव आयोग आपस में समझ लें.