नीतीश कैबिनेट का फैसला, ड्यूटी पर होमगार्ड जवानों की मृत्यु और अपंग होने पर आश्रितों को मिलेगी नौकरी

नीतीश कैबिनेट का फैसला, ड्यूटी पर होमगार्ड जवानों की मृत्यु और अपंग होने पर आश्रितों को मिलेगी नौकरी

Desk: ड्यूटी के दौरान मृत और स्थायी रूप से अपंग होने के मामले में बिहार सरकार के विभागीय कर्मियों के लिए बने नियम के अनुसार ही होमगार्ड के आश्रितों को भी नौकरी दी जाएगी। ऐसे मामले में होमगार्ड की पत्नी को नौकरी दी जाएगी। पत्नी नहीं रहने की स्थिति में बेटा और फिर परिवार के अन्य सदस्य को मौका दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कैबिनेट की यह पहली बैठक हुई। बैठक में दस प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि नौकरी के लिए आवेदन देने से लेकर सभी प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के आधार पर अपनाई जाएगी। बिहार प्रोबेशन सेवा के नव नियुक्त प्रोबेशन पदाधिकारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि, प्रोन्नति आदि को लेकर संशोधन नियमावली की स्वीकृति दी गई है। इसमें आरक्षण, वरीयता निर्धारण आदि प्रक्रिया भी तय की गई है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग नियमावली 2021 की स्वीकृति दी गई।

वहीं नगर निकायों में कर्मियों की नियुक्ति के लिए गठित नियमावली को बिहार कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब इसी नियमावली के तहत नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों में सभी पदों पर कर्मियों को नियुक्त किया जाएगा। बिहार नगरपालिका सेवा संवर्ग नियमावली 2021 की स्वीकृति दी गई है। इसमें निकायों के कर्मियों की सेवा शर्तें तय की गई हैं। इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी ने बताया कि अब-तक निकायों में कर्मियों की नियुक्ति की कोई नियमावली नहीं थी। बिहार लोक सेवा आयोग, अवर सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति होती थी। अब उक्त गठित नियमावली के तहत हर पद के लिए अहर्ता, प्रक्रिया आदि निर्धारित की जाएंगी। गौरतलब हो कि राज्य में नये नगर निकाय भी गठित की जा रही है। इसके लिए 5500 से अधिक पदों पर नियुक्ति की तैयारी भी नगर विकास एवं आवास विभाग ने शुरू कर दिया है।

नालंदा इस्टीच्यूट ऑफ दलाई लामा के लिए राशि
बोधगया में ग्लोवल लर्निंग सेंटर नालंदा इंस्टीच्यूट ऑफ दलाई लामा के लिए मिली जमीन की रजिस्ट्री और स्टांप शुल्क के लिए कैबिनेट ने 5.79 करोड़ की स्वीकृति दी है। बोधगया अंचल के मौजा बोधगया और मस्तपुरा के विभिन्न क्षेत्रों में कुल 30 एकड़ में ग्लोवा लर्निंग सेंटर की स्थापना होनी है। 30 एकड़ को बिहार खासमहल नीति 2011 के तहत सेंटर को 99 वर्ष की लीज पर जमीन दिया जाना है।

बोधगया में तीन सितारा होटल
बोधगया में तीन सितारा होटल की स्थापना के लिए औद्योगिक नीति के तहत निजी पूंजी निवेश एवं वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। मेसर्स बोधि होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्रा. लि. बोधगया द्वारा इसकी स्थापना की जानी है। 30 करोड़ की इस योजना के तहत 78 कुशल कामगारों की नियुक्ति होगी।

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