बिहार में लॉकडाउन : बिना काम पैदल निकलने पर भी लगी पाबंदी

बिहार में लॉकडाउन : बिना काम पैदल निकलने पर भी लगी पाबंदी

Desk:बिहार में पांच से 15 मई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर लोगों के बिना काम के पैदल निकलने पर भी पूर्णत: पाबंदी रहेगी। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के मद्देनजर इसकी चेन को तोड़ने के लिए यह फैसला लिया गया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और कहा कि मंत्रीगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन में जहां अनावश्यक आवागमन पर रोक लगी है, वहीं लोगों को राशन, फल-सब्जी, दवाएं व अन्य आवश्यक सेवाओं मिलती रहें, रोजगार प्रभावित ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। सभी प्रकार के निर्माण कार्य यथावत जारी रहेंगे।

मुख्यमंत्री के निर्णय के बाद बाद आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लॉकडाउन के दौरान कौन-कौन सी आवश्यक सेवाओं को चालू रखना है और क्या प्रतिबंध रहेगा, यह तय किया गया। मुख्य सचिव त्रिपुरारि शरण ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे संबंधित जानकारी दी। बाद में गृह विभाग ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किया। आदेश में कहा गया है कि राज्य में कोरोना की संक्रमण की दर पिछले एक सप्ताह से निरंतर 10 प्रतिशत से अधिक बनी हुई है। राज्य में पहले से लागू प्रतिबंध के बावजूद संक्रमण की स्थिति गंभीर है। इसको देखते हुए नये प्रतिबंध लगाए गए हैं, लेकिन वर्तमान में हवाई जहाज और रेल का परिचालन हो रहा है। इसलिए ऐसे यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन को कुछ प्रतिबंधों के साथ चलाने की अनुमति दी गई है। किसी भी तरह के इलाज, जांच, टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी वाहन से लोग आ-जा सकेंगे।

राज्य सरकार के सभी कार्यालय और निजी दफ्तार लॉकडाउन में बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाओं के लिए कई विभागों और प्रतिष्ठानों को खोलने की इजाजत दी गई है। जिला प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, फायरब्रिगेड, पशु स्वास्थ्य, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। न्यायिक प्रशासन के संबंध में उच्च न्यायालय का निर्णय लागू होगा।

सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा
कुछ अपवादों को छोड़कर 15 मई तक राज्य में सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रहेगा। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 50 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति होगी। केवल रेल, हवाई जहाज अथवा अन्य लंबी दूरी यात्रा करने वालों तथा अनुमान्य सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति होगी। स्वास्थ्य से जुड़ी गतिविधियों में संलग्न वाहन एवं स्वास्थ्य प्रायोजन के लिए प्रयुक्त तथा अनुमान्य कार्यों से संबंधित कार्यालयों के सरकारी वाहन चल सकेंगे। कार्य पर जाने के लिए सरकारी सेवकों और अन्य आवश्यक अनुमान्य सेवाओं के निजी वाहन पर रोक नहीं रहेगी।

दुकानें, वाणिज्यिक एवं अन्य निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे
कुछ अपवाद को छोड़कर राज्यभर में दुकानें, वाणिज्यिक एव अन्य निजी प्रतिष्ठानों को बंद रखने का निर्णय हुआ है। अपवाद में बैंकिंग, बीमा, एटीएम, औद्योगिक एवं निर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठानें आएंगी। इसी तरह सभी प्रकार के निर्माण कार्य जारी रहेंगे, ताकि रोजगार प्रभावित न हो। प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध नहीं होगा। अन्य संस्थानें वर्क फ्रॉम होम के आधार पर कार्य कर सकते हैं।

राशन, सब्जी दुकानें सुबह सात से 11 बजे तक खुलेंगी
आवश्यक खाद्य सामग्री (राशन) तथा फल-सब्जी, मांस-मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें सुबह सात से 11 बजे पूर्वाहन तक (चार घंटे) खुली रहेंगी। इसके अलावा ठेला पर फल और सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री हो सकेगी।

स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे
सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ट्रेनिंग एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। इस अवधि में राज्य सरकार के विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएंगी।

नहीं खुलेंगे ढाबे व रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंड एवं खाने की दुकानें बंद रहेंगी। इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह नौ से रात नौ बजे तक हो सकेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ढाबे टेकहोम के आधार पर कार्यरत रहेंगे।

धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे
राज्य में सभी धार्मिक स्थल आमजनों के लिए 15 मई तक बंद रहेंगे। इसी प्रकार सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान भी पूरी तरह बंद रहेंगे।

बिना बारात शादी, तीन दिनों पहले देनी होगी सूचना
शादी समारोह को अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित करने की अनुमति दी गई है। साथ ही यह भी साफ किया गया है कि शादी में डीजे एवं बारात जुलूस की इजाजत नहीं होगी। शादी की सूचना स्थानीय थाने को कम-से-कम तीन दिन पहले देनी होगी। अंतिम संस्कार अथवा श्राद्धकर्म में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे

पेट्रोल पंप खुले रहेंगे
पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान। निजी सुरक्षा सेवाएं। कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं भी चालू रहेंगी। इसी प्रकार कृषि एवं इससे जुड़े कार्य भी जारी रहेंगे।

कार्ड धारकों को मई का राशन मुफ्त
मई का राशन कार्ड धारियों को मुफ्त में मिलेगा। राज्य सरकार ने फैसला किया है कि सभी राशन कार्ड धारकों को मई माह में राशन की प्राप्ति के लिए कोई राशि का भुगतान नहीं करना होगा। इस राशि का वहन राज्य सरकार स्वयं करेगी।

इन्हें भी रहेगी छूट

अंतरराज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों को जाने वाले निजी वाहन
सभी प्रकार के माल वाहक वाहनों का परिचालन जारी रहेगा।
जिला प्रशासन द्वारा निर्गत ई-पास पर निजी वाहन से आ-जा सकेंगे।
हवाई जहाज-ट्रेन के यात्री टिकट के साथ निजी वाहन से यात्रा करेंगे।
ई-कॉमर्स एवं कूरियर सेवा से जुड़ी गतिविधियों पर रोक नहीं रहेगी।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया, सोमवार को सहयोगी मंत्रिगण एवं पदाधिकारियों के साथ चर्चा के बाद बिहार में फिलहाल 15 मई तक लॉकडाउन लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके विस्तृत मार्गनिर्देशिका एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में आज ही आपदा प्रबंधन समूह को कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिया गया है।

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