Patna: शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Assembly Election) पर रोक लगाने संबंधित याचिका (PIL) पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ये Election Commission का काम है और इस मामले में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। न्यायाधीश अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।
आपको याद होगा कि अपनी लोकहित याचिका में याचिकाकर्ता ने अभी तक निर्वाचन आयोग की टीम के बिहार का दौरा नहीं करने को आधार बनाया गया था। अभी पटना हाईकोर्ट में भी ऐसी तीन याचिकाओं पर सुनवाई लंबित हैं। कोरोना के संक्रमण और बाढ़ की विभीषिका के मद्देनजर देखते हुए ये तीनों याचिकाएं भी चुनाव को फिलहाल स्थगित करने की मांग से संबंधित हैं।
सुप्रीम कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कुमार जायसवाल ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने निर्वाचन आयोग समेत सरकार के छह महकमों को पार्टी बनाया था। मुख्य चुनाव आयुक्त, बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी, बिहार के मुख्य सचिव बिहार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और केंद्रीय गृह सचिव पार्टी बनाए गए थे।