Patna: विधानसभा चुनाव अधिसूचना जारी होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. अब कोई भी सभा, धरना-प्रदर्शन व कार्यक्रम बिना अनुमति के नहीं होगा. सभी राजनीतिक प्रचार पर प्रतिबंध लागू हो गया है. इसलिए 48 घंटे के भीतर प्रचार से संबंधित पोस्टर, बैनर व होर्डिंग सभी दल स्वयं हटा लें.
अब बिना अनुमति के कोई भी चुनावी सभा व रैली का आयोजन नहीं होगा. ये बातें डीडीसी तनय सुल्तानिया ने कहीं. चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद अंबेडकर सभागार में डीडीसी ने कहा कि जिले में दो चरणों में मतदान होगा. उन्होंने कहा कि जिले के 5 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 78 कुशेश्वरस्थान (अ.जा.), 79 गौड़ाबौराम, 80 बेनीपुर, 81 अलीनगर एवं 82 दरभंगा ग्रामीण में दूसरे चरण में 3 नवंबर को एवं 5 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र 83 दरभंगा शहरी, 84 हायाघाट, 85 बहादुरपुर, 86 केवटी एवं 87 जाले में तीसरे चरण में 7 नवंबर को मतदान होगा.
अधिसूचना की तिथि से नामांकन प्रारंभ हो जाएगा. प्रथम चरण के लिए नामांकन प्रारंभ 9 अक्टूबर से शुरू होगा. नामांकन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर, स्क्रूटनी 17 अक्टूबर व नाम वापसी 19 नवंबर तक होगी. नामांकन के लिए 1 अभ्यर्थी अपने साथ 2 व्यक्तियों को लेकर निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष जा सकते हैं.
ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे. कोई भी व्यक्ति अपने साथ 50 हजार से अधिक की राशि लेकर चलेगा तो उसे उसका प्रमाण रखना होगा. बिना अनुमति व प्रमाणीकरण के किसी भी प्रकार का प्रचार-प्रसार आदर्श आचार संहिता उल्लंघन होगा. एमसीएमसी से प्रमाणित होने के बाद ही कोई भी चुनाव प्रचार मान्य होगा. नामांकन के लिए प्रत्येक अभ्यर्थी को 2 वाहन ही मान्य होंगे. मौके पर अपर समाहर्ता अखिलेश प्रसाद सिंह, नोडल पदाधिकारी नागेन्द्र कुमार गुप्ता, उप निर्वाचन पदाधिकारी पुष्कर कुमार आदि मौजूद थे. चुनाव की अधिसूचना व आचार संहिता को लेकर पत्रकारों को संबोधित करते डीडीसी तनय सुलतानिया.