पटना में कल से 114 इलाकों में ऑटो बंद, डीएम ने किया एलान

पटना में कल से 114 इलाकों में ऑटो बंद, डीएम ने किया एलान

Patna: बिहार में कोरोना का संक्रमण काफी तेजी से बढ़ रहा है. राज्य सरकार (State government) की ओर से कोरोना की रोकथाम को लेकर लॉकडाउन का एलान किया गया है. राज्य में 16 जुलाई यानी की कल से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा पहले ही कर दी गई है. राजधानी पटना में इसे सख्ती के साथ लागू करने की पूरी तैयारी कर ली गई है. पटना के 114 इलाकों में ऑटो का परिचालन बंद रहेगा.

डीएम कुमार रवि ने पटना के 114 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है. इन 114 कंटेनमेंट जोन में आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. जब तक कि इन्हें डिकंटेनमेंट घोषित नहीं कर दिया जाता. इन 114 इलाकों को छोड़कर बाकी के इलाकों में बाकी इलाकों में ऑटो और टैक्सी चल सकेंगी. बसों के परिचालन के साथ ही पार्को की सैर पर पूरी तरह रोक रहेगी. सड़कों पर बेवजह घूमने वालों पर प्रशासन की सख्त नजर रहेगी. शहरी क्षेत्र में एक दर्जन से अधिक चौक-चौराहों पर बैरिकेडिग और ट्रॉली लगाकर वाहनों की जांच सख्ती के साथ की जाएगी.

पटना जिला प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पटना सिटी अनुमंडल में 23, पटना सदर में 38, दानापुर में 38, मसौढ़ी में 7 और पालीगंज में 8 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है. 114 कंटेनमेंट जोन में स्थित 15938 घरों में 77027 लोगों की आबादी है. पटना सिटी के 23 कंटेनमेंट जोन में घरों की संख्या 6739 और व्यक्तियों की कुल संख्या 29977 है. पटना सदर अनुमंडल अंतर्गत 38 कंटेनमेंट जोन में घरों की संख्या 332 और व्यक्तियों की संख्या 1499 है. दानापुर अनुमंडल के 38 कंटेनमेंट जोन में घरों की संख्या 4545 और व्यक्तियों की संख्या 22061 है. मसौढ़ी के 7 कंटेनमेंट जोन में व्यक्तियों की संख्या 1943 और घरों की संख्या 9249 है. पालीगंज अनुमंडल के आठ कंटेनमेंट जोन में घरों की संख्या 2379 और व्यक्तियों की संख्या 14241 है.

बिना परिचय-पत्र और जायज वजह के वाहन से कहीं भी आने-जाने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी. सरकारी और आपात सेवा में लगे कर्मियों के परिचय-पत्र की भी जांच जगह-जगह की जाएगी. आवश्यक और आपात सेवा के कर्मियों को सिर्फ कार्यस्थल तक आने-जाने की अनुमति ही मिलेगी. लॉकडाउन के दौरान कंटेनमेंट जोन के इलाकों में सख्ती और बढ़ाई जाएगी. आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जायेगा.

लॉकडाउन में ये खुला रहेंगे –

  • पुलिस, जिला प्रशासन, अग्निशमन, राजस्व प्राप्ति कार्यालय, निबंधन, परिवहन सहित सरकारी कार्यालय खुलेंगे।
  • टैक्सी और आटो चलेंगे। रेल सेवा, विमान सेवा, कार्यरत रहेगी। यात्री अपने टिकट को पास के रूप में उपयोग कर सकेंगे।
  • आवश्यक, आपात या अनुमति प्राप्त सेवाओं से संबंधित व्यक्तियों को निजी वाहन से सफर की अनुमति होगी।
  • मालवाहक वाहनों पर नहीं रहेगी रोक।
  • होम डिलीवरी करने वालों को संबंधित संस्थान के द्वारा निर्गत पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी ।
  • रेस्टोरेंट और होटल खुलेंगे, पर सिर्फ होम डिलीवरी कर सकेंगे।
  • फल-सब्जी एवं मीट-मछली की दुकानें सुबह छह से दस बजे तक और शाम चार से सात बजे तक खुलेंगी।
  • दुग्ध, किराना सहित शेष आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी पूर्व की भांति निर्धारित अवधि में खुली रहेंगी।
  • दवा की दुकानें दिन-रात अपने निर्धारित समय के अनुसार खुली रह सकती हैं।
  • औद्योगिक , कृषि एवं निर्माण संबंधी गतिविधियां पूर्ववत जारी रहेगी।
  • बैंक और एटीएम खुले रहेंगे।
  • स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित प्रतिष्ठान व दुकान खुलेंगे।

लॉकडाउन में ये बंद रहेंगे

  • बस सेवाएं नहीं चलेंगी।
  • पार्क बंद रहेंगे।
  • सभी ऑफिस, दुकानें और प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
  • धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
  • सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, अकादमिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन गतिविधियों पर रोक रहेगी।

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