Patna: पीएफ राशि कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद की जरूरतों को पूरा करने के लिए होती है. लेकिन बहुत बार ऐसे मौके आते हैं, जब कर्मचारी को रिटायरमेंट से पहले ही पीएफ राशि की निकासी की जरूरत पड़ जाती है. वैसे तो रिटायरमेंट फंड की महत्ता को समझते हुए कर्मचारी को अपने पीएफ अकाउंट से निकासी करने से बचना चाहिए पर बहुत ज्यादा जरूरत हो, तो वे निकासी कर सकते हैं. कर्मचारी घर खरीदने या बनाने के लिए, बच्चों की शादी या शिक्षा अथवा अन्य किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं. कर्मचारी ईपीएफ योजना की शर्तों पर घर बैठे ऑनलाइन अपने पीएफ अकाउंट से निकासी कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि इसकी क्या प्रक्रिया है.
स्टेप 1. सबसे पहले EPFO के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर अपने UAN, पासवर्ड और कैप्चा कोड के साथ लॉग-इन करें.
स्टेप 2. इसके बाद ‘Online Services’ टैब में जाकर ‘Claim (Form-31, 19, 10C & 10D)’ पर क्लिक करें.
स्टेप 3. अब आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा. इस पेज पर सदस्य को UAN से लिंक्ड बैंक अकाउंट नंबर डालना होगा. इसके बाद ‘Verify’ पर क्लिक करना होगा.
स्टेप 4. बैंक खाते की जानकारी को पुष्ट करने के बाद सदस्य को EPFO द्वारा बताए गए नियम और शर्तों को कंफर्म करना होगा.
स्टेप 5. अब ‘Proceed For Online Claim’ पर क्लिक करना होगा.
स्टेप 6. अब दी गई लिस्ट से सदस्य को पीएफ अकाउंट से निकासी का कारण चुनना होगा. यहां आपको वही विकल्प दिखाई देंगे, जिनके आप पात्र हैं.
स्टेप 7. सदस्य को अब अपना पूरा पता दर्ज करना होगा. साथ ही सदस्य को चेक या बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी.
स्टेप 8. अब सदस्य को नियमों व शर्तों को सेलेक्ट करते हुए ‘Get Aadhaar OTP’ पर क्लिक करना होगा.
स्टेप 9. अब सदस्य को आधार के साथ लिंक्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा.
स्टेप 10. सदस्य को यह ओटीपी निर्दिष्ट स्थान पर दर्ज करना होगा और सबमिट पर क्लिक कर देना है.
पीएफ खाताधारक यहां ध्यान रखें कि उनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिवेट रहना चाहिए. इसके अलावा यूएएन के साथ आधार नंबर लिंक्ड हो, यूएएन से बैंक अकाउंट लिंक्ड हो. आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर सक्रिय हो और केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेटेड हों.