Patna : राजधानी में शनिवार से शॉपिंग माल और रेस्टोरेंट ढाबा को छोड़ सभी दुकानें खुल जाएंगी. जिला प्रशासन ने राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही बाजार में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने का निर्देश दे दिया है. हालांकि रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा.
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने पर दुकानें बंद कराई जा सकती हैं. कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध पहले की तरह ही जारी रहेगा. इससे पहले लॉकडाउन में केवल अनिवार्य सेवा से जुड़ी दुकानों को ही खोलने का निर्देश दिया गया था. जिला प्रशासन ने अनिवार्य सेवा से जुड़े जितने भी कार्य हैं, उसे कंटेनमेंट जोन में भी जारी रखने को कहा है. इस तरह एक अगस्त से बाजार में चहल-पहल बढ़ जाएगी.
प्रशासन ने दुकानदारों से कहा है कि बगैर मास्क और सैनेटाइजर के दुकानों को नहीं खोलें. यदि आदेश का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में दुकानें बंद करा दी जाएंगी. साथ ही जुर्माना भी लगाया जाएगा. सब्जी मंडियों में भी शनिवार से चहल-पहल बढ़ जाएगी. उसे भी संचालित करने को कहा गया है. हालांकि हाल में प्रशासन ने जिन मंडियों को बंद कराया है उसे खोलने से संबंधित आदेश नहीं दिया गया है.
नियमित समय से खुलेंगी मीट मछली की दुकानें
मीट, मांस, मछली की दुकानें सुबह छह बजे से ग्यारह बजे तक तथा शाम चार बजे से आठ बजे तक खुलेंगी. बाजार में भीड़ नहीं हो इसके लिए सभी प्रमुख इलाकों में मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं. जहां भीड़ होगी उन इलाकों में दुकानों को बंद करा दिया जाएगा.
यह रहेंगी बंद
– शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, ढाबा आदि से होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी.
– निजी वाहनों को छोड़ अन्य परिवहन सेवा संचालित नहीं होगी.
– शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन व्यवस्था ही रहेगी.
– मंदिर और धार्मिक स्थल वह बंद रहेंगे.
– किसी प्रकार के सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे.
पार्क और जिम रहेंगे बंद
शहर के जितने भी पार्क और जिम हैं, उसे बंद रखने को कहा गया है. किसी प्रकार की खेल गतिविधियां नहीं होंगी.