Desk:पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि मुखिया या उप मुखिया को हटाने से पहले अगर लोक प्रहरी की संस्तुति नहीं ली गई है तो वैसी कार्रवाई गैर कानूनी होगी। अदालत ने हैरानी भी जताई कि पंचायती राज कानून में लोक प्रहरी की भूमिका होने के बावजूद
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