Patna: राज्य के सरकारी स्कूलों में नई शिक्षक नियोजन नियमावली के तहत अब शिक्षक नियोजित नहीं, नियुक्त होंगे। इसलिए वे नियोजित नहीं कहलायेंगे, बल्कि नियुक्त शिक्षक कहे जायेंगे। शिक्षा विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही प्रदेश में नियोजित शिक्षकों की नई सेवाशर्त नियमावली लागू हो गयी। गुरुवार को विभाग द्वारा बिहार नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली, 2020 एवं बिहार जिला परिषद माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय सेवा नियमावली, 2020 अधिसूचित होने के साथ ही लागू कर दी गयी है।
नियमावली के मुताबिक राज्य के सरकारी प्लसटू स्कूलों में कृषि शिक्षक भी बहाल होंगे। चिह्नित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि शिक्षकों के पद चिह्नित किए गए हैं। उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 50 प्रतिशत पदों पर सीधी नियुक्ति होगी, जबकि 50 फीसदी पद माध्यमिक शिक्षकों के प्रमोशन से भरे जाएंगे। नियमावली में दिव्यांग एवं महिला शिक्षकों को सेवा अवधि में एक बार अन्तर नियोजन इकाई (अंतर जिला सहित) स्थानांरण का लाभ दिया गया है जबकि पुरुष शिक्षकों को परस्पर स्थानांतरण देय होगा। कुल 24 पृष्ठ की अधिसूचना में सेवाशर्त, नियुक्ति, सेवा निरंतरता समेत शिक्षकों से जुड़े तमाम पहलुओं को बिंदुवार समाहित किया गया है।