Desk: पथ निर्माण विभाग की सड़कों पर किसी ने बैनर या होर्डिंग लगाए तो उनकी खैर नहीं. ये होर्डिंग-बैनर लगाने वालों के खिलाफ न केवल अनुशासानात्मक कार्रवाई की जाएगी, बल्कि उन पर FIR भी कराई जाएगी. इतना ही नहीं, अगर आरोपियों ने सड़क खोदी है तो उसे ठीक कराने में जितने रुपए खर्च होंगे वो आरोपियों से ही वसूला जाएगा.
सड़कों की हालत देखते हुए पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश के मुताबिक, इस नए निर्णय का अनुपालन सभी कार्यपालक अभियंता सुनिश्चित करेंगे. जबकि, इस अभियान की निगरानी मुख्य अभियंता साप्ताहिक रूप से करेंगे.
उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया फैसला
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पथ निर्माण विभाग की सड़कों पर लगने वाले होर्डिंग व बैनर को लेकर प्रशासन की उच्चस्तरीय समीक्षा हुई थी. इसमें पाया गया कि पटना सहित तमाम जिलों में सड़कों पर अनाधिकृत रूप से होर्डिंग, बैनर-पोस्टर लगाए जा रहे हैं. कई स्थानों पर तो ऐसे बैनर लगाए जाते हैं जिससे रोड की साइनेज की जानकारी ही छिप जाती है. यह सीधा-सीधा भारतीय सड़क सुरक्षा संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन है. ये देख विभाग ने तय किया कि अनाधिकृत रूप से लगे होर्डिंग बिना देर किए हटाए जाएं.
होर्डिंग-बैनर लगाने वालों को दिया जाएगा नोटिस
पथ निर्माण विभाग ने नगर आयुक्तों को कहा है कि वे इस पर बिना देर किए कार्रवाई करें. अगर साइनेज की जरूरत है तो वहां उसे लगाया जाए. होर्डिंग हटाने के पहले संबंधित व्यक्ति व संस्थाओं को नोटिस भेजा जाएगा. अगर नोटिस मिलने के बाद भी होर्डिंग-बैनर नहीं हटाए गए तो उसे जब्त कर लिया जाएगा. अगर होर्डिंग लगाने में सड़क को किसी तरह का नुकसान पहुंचाया गया है तो उसमें सुधार किया जाएगा और उस पर खर्च होने वाली रासि संबंधित व्यक्ति से वसूली जाएगी.