Patna: कोरोना से बचाव के लिए केंद्र सरकार के अनलॉक 4 को लेकर जारी दिशा निर्देश ही बिहार में भी लागू होंगे। गृह विभाग के ने सोमवार को आदेश जारी कर दिए। इसके बाद पटना जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि पटना शहर में मंगलवार से धर्मस्थल-मॉल-पार्क खुल जाएंगे। साथ ही सब्जी, फल, मीट-मछली सहित अन्य सभी तरह की दुकानों के खुलने और बंद होने के लिए तय समय सीमा की पाबंदी समाप्त कर दी गई है। सभी दुकानें लॉकडाउन से पहले पहले (मार्च शुरुआत में) अपने-अपने निर्धारित समय के अनुसार चलेंगे। राज्य सरकार ने पाबंदियों के साथ अनलॉक 3 की समय सीमा को 17 अगस्त से 6 सितंबर तक के लिए अवधि विस्तार दिया था, जिसकी मियाद रविवार को पूरी हो गई थी। सोमवार को गृह विभाग के नए आदेश के मुताबिक पटना जिला प्रशासन ने छूट का दायरा बढ़ाया।
इसके साथ ही पटना के बाजारों में दुकान खोलने में समय सीमा की पाबंदी खत्म हो गई है। दुकानदार अपनी सुविधानुसार दुकान खोल सकते हैं। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन की दुकानों पर पाबंदी पूर्ववत जारी रहेगी। वहीं, कक्षा नौ से बारह तक के विद्यार्थी 21 सितंबर से सिर्फ मार्गदर्शन के लिए स्कूल जा सकते हैं। अनलॉक चार में जिला प्रशासन ने यह छूट दी है।
गृह विभाग के निर्देश के बाद डीएम कुमार रवि ने अनलॉक 4 के तहत कई प्रकार की छूट दी है। जिसमें बाजारों में खुलने वाली दुकानों के लिए निर्धारित समय सीमा हटा ली गयी है। अब कोई भी दुकान कभी भी खुल सकती हैं और बंद की जा सकती हैं। प्रशासन ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सिर्फ अन्य इलाकों के लिए रियायत दी है। हालांकि अब भी शिक्षण संस्थान और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
स्कूल-कोचिंग में 50 फीसदी उपस्थिति
डीएम द्वारा जारी निर्देश के अनुसार स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक व कोचिंग संस्थान सभी छात्रों के लिए 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। परंतु ऑनलाइन एवं दूरस्थ शिक्षा को जारी रखते हुए इसको बढ़ावा देने की अनुमति दी गई है। शिक्षण संस्थानों में 50 फीसदी तक शिक्षक और कर्मचारियों को ऑनलाइन कक्षा, टेली काउंसिलिंग और संबंधित कार्यों के लिए 21 सितंबर से जाने की छूट दी गई है। इसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया के आलोक में शिक्षण संस्थान में आने की अनुमति रहेगी।
मार्गदर्शन के लिए स्कूल जा सकते हैं छात्र
कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अवस्थित विद्यालयों में सिर्फ मार्गदर्शन के लिए जाने की छूट 21 सितंबर से दी गई है। हालांकि, विद्यार्थियों और शिक्षकों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी मानकों का पालन करना होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण में कौशल या औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु 21 सितंबर से संचालन की अनुमति रहेगी।
कार्यक्रमों में 100 से अधिक लोगों पर पाबंदी
सामाजिक, शैक्षणिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, खेलकूद आदि कार्यक्रम में अधिकतम 100 व्यक्तियों के जमावड़े की अनुमति, मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का अनुपालन, थर्मल स्कैनिंग, हैंडवॉश सेनेटाइजर आदि की व्यवस्था के साथ 21 सितंबर से रहेगी। परंतु विवाह समारोह के लिए अधिकतम 50 व्यक्तियों तथा दाह संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति 20 सितंबर तक रहेगी। 21 सितंबर से अधिकतम 100 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति रहेगी।
सिनेमाघर और स्वीमिंग पुल बंद रहेंगे
सिनेमाघर, स्वीमिंग पुल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर एवं इस तरह के सभी स्थल बंद रहेंगे। परंतु ओपन थिएटर को 21 सितंबर से संचालित करने की अनुमति रहेगी। पूर्व से लागू सभी निर्देश को जिलाधिकारी द्वारा विलोपित किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा तथा 30 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे।