पटना: बिहार सरकार ने राज्य में आठ जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। सभी तरह की दुकानें और प्रतिष्ठान दो जून से खुलेंगे। इसी क्रम में राजधानी पटना में दुकानें खोलने के लिए दिन तय किये गए हैं। अनिवार्य और आवश्यक सेवा की दुकानें रोजाना खुलेंगी। अन्य दुकानें हफ्ते में तीन दिन खुलेंगी। जिलाधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
लॉकडाउन चार के तहत मिली छूट के बाद दुकानें दो बजे दिन तक खुलेंगी। दवा की दुकान, सरकारी और प्राइवेट अस्पताल या क्लीनिक, बैंकिंग, बीमा, एटीएम आदि अनिवार्य सेवा से जुड़े प्रतिष्ठान पर समय अवधि लागू नहीं होगी। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि 1 जून से सभी सरकारी कार्यालय 25 फीसदी उपस्थिति के साथ अपराह्न चार बजे तक खुलेंगे।
8 जून तक सरकारी कार्यालयों में एक चौथाई (25%) कर्मियों की उपस्थिति के साथ सिर्फ आंतरिक कार्य होंगे। गैर सरकारी कार्यालय अभी बंद रहेंगे। आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय जैसे जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालय कोषागार वन एवं पर्यावरण विभाग पहले की तरह ही संचालित होते रहेंगे।
डीएम ने बताया कि सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपने आवासीय क्षेत्र के निकट की दुकानों से ही खरीदारी करेंगे। दुकानों या कार्यालय में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानदार अपने प्रतिष्ठान में साबुन या सैनेटाइजर और मास्क उपलब्ध रखेंगे। सर्दी खांसी के लक्षण वाले किसी व्यक्ति को काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे लोग किसी काउंटर पर नहीं बैठेंगे ताकि दूसरे को संक्रमण न हो। सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगाया गया है। केवल अनिवार्य सेवा से या जिन्हें वाहन पास निर्गत है ऐसे वाहन ही संचालित होंगे।
सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को ये दुकानें खुलेंगी
– इलेक्ट्रिकल सामान, पंखा, कूलर, एयर कंडीशनर, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप एवं बैटरी
– सैलून एवं पार्लर, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप
– गैरेज सर्विसिंग सेंटर, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान
– टायर एवं ट्यूब की दुकान मोटरसाइकिल मरम्मत की दुकान, साइकिल की दुकान
– वाहन प्रदूषण जांच केंद्र, फर्नीचर की दुकान स्टेशनरी, सौंदर्य प्रसाधन।
मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को ये दुकानें खुलेंगी
– कपड़ा, बर्तन, सोना-चांदी की दुकान, खेलकूद सामग्री, ड्राई क्लीनर्स
– जूता चप्पल
– निर्माण सामग्री भंडारण एवं बिक्री से संबंधित दुकान
– सीमेंट, स्टील, बालू, स्टोन, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सेनेटरी फिटिंग, लोहा, पेंट्स, शर्टिंग सामग्री
– अन्य सभी प्रकार की दुकानें जो सूची में नहीं हैं, इन 3 दिनों में खोली जा सकती है।
प्रतिदिन खुलने वाली दुकानें
किराना दुकान, डेयरी मिल्क बूथ, फल-सब्जी मंडी, मीट एवं मछली की दुकानें, अनाज मंडी, जन वितरण प्रणाली की दुकान, उर्वरक, बीज, कीटनाशक और कृषि यंत्रों से संबंधित प्रतिष्ठान या दुकान। पशु चारा की दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं आवश्यक सेवाएं।
ये सहूलियतें जारी रहेंगी
सरकार द्वारा संचालित कोविड अस्पतालों, कोविड केयर सेंटर और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटरों पर मरीज के अटेंडेंट के खाने के लिए सामुदायिक किचेन जिला प्रशासन के माध्यम से चलाएं जाएंगे।
– कोल्ड स्टोरेज और वेयर हार्उंसग की सेवाएं जारी रहेंगी
– निजी सुक्षा सेवाओं पर रोक नहीं होगी
– ठेले पर फल-सब्जी घूम-घूमकर बेचे जा सकते हैं
– पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वाहन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चालू रहेंगे
– सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का परिचालन जारी रहेगा
– हवाई या रेल यात्री के यात्रा के लिए निजी वाहनों का परिचालन होगा (यात्री के पास टिकट होना चाहिए)
– बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन, गैर र्बैंकग वित्तीय कंपनियों के कार्यालय खुले रहेंगे
– औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठानों में काम होगा
– निर्माण कार्य जारी रहेंगे
– ई-कॉमर्स से जुड़ी गतिविधियां भी होंगी
– कृषि एवं इससे जुड़े कार्य पर रोक नहीं
– प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का काम होगा