Patna: राजधानी में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए तय नियमों का अनुपालन नहीं करने पर शुक्रवार (4 September) से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके लिए चार सितंबर से दस दिन तक विशेष अभियान चलाया जाएगा. नियमों का पालन नहीं करने पर बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान व कारखानों को बंद करा दिया जाएगा. जिलाधिकारी कुमार रवि ने यह निर्देश अपर जिला दंडाधिकारी व सभी एसडीओ के साथ प्रशासन व पुलिस के अधिकारियों को जारी किया है.
जब्त होंगे वाहन, भरना पड़ेगा जुर्माना
आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने भी मास्क पहनने और नियमों के अनुपालन में शिथिलता बरतने को गंभीरता से लिया है. उन्होंने बताया कि दस दिनों तक चलाए जाने वाले विशेष अभियान में ऑटो, बस स्टैंड व बाजार में दंडाधिकारियों व पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर सख्ती बरती जाएगी. नियमों का उल्लंघन किए जाने पर सार्वजनिक परिवहन के वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा. सार्वजनिक स्थानों या वाहनों में बिना मास्क लगाए सवारियों से भी जुर्माना वसूला जाएगा. आयुक्त ने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों या वाहनों में सफर के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य है. इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला पदाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया है.
मास्क लगाने को लाउडस्पीकर से प्रचार
आयुक्त ने कहा, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए गुरुवार तक लाउडस्पीकर व अन्य माध्यमों से प्रचार किया जाएगा. उसके बाद चार सितंबर से अगले 10 दिनों तक लगातार विभिन्न सार्वजनिक जगहों पर विशेष अभियान चलेगा. आयुक्त ने बताया कि सभी सार्वजनिक वाहनों में चालक व यात्रियों द्वारा मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए ऑटो चालक संघ और परिवहन से जुड़े व्यापारिक संघों से समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया है. दुकानों में मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने के लिए व्यवसायी संघों से सहयोग लेने का भी निर्देश दिया गया है.
क्या है धारा 144
धारा 144 लागू होने पर जिले में चार या उससे ज्यादा लोगों को एक जगह एकत्रित होने पर रोक रहेगी. अगर कोई शख्स इसका उल्लंघन करता है तो पुलिस कार्रवाई कर सकती है. अमूमन धारा-144 भीड़ को रोकने के लिए लगाया जाता है. कोरोना संक्रमण न फैले इसलिए लोगों को एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा.