Desk: पहली अप्रैल 2021 से किसी भी प्रकार का नया, पुराना या डुप्लीकेट दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत निर्गत नहीं किया जाएगा। पहली अप्रैल से राज्य भर के सभी दिव्यांगजनों को अनिवार्य रुप से यूडीआइडी कार्ड निर्गत किया जाएगा। पहली अप्रैल तक पुराने दिव्यांगता प्रमाण पत्रों का भी ऑनलाइन सत्यापन कर पुराने दिव्यांगता प्रमाण पत्र की जगह यूडीआइडी कार्ड निर्गत कर दिया जाएगा। इसके लिए अभियान चलाया जाएगा। दिव्यांगजनों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करने एवं प्रत्येक दिव्यांगजन को एक विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (यूनिक आइडी) जारी करने के लिए देश भर में यूडीआइडी परियोजना कार्यान्वित है। इस परियोजना का कार्यान्वयन भारत सरकार के दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
यूनिक आइडी कार्ड राज्य एवं केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए एकल दस्तावेज के रुप में मान्य है। हालांकि, यूडीआइडी परियोजना का कार्यान्वयन पूरे बिहार में भी किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों का प्रमाणीकरण नहीं हुआ है। जिन दिव्यांगजनों का प्रमाणीकरण हुआ भी है, उनमें से भी अधिकांश को यूडीआइडी कार्ड निर्गत नहीं हुआ है। जबकि पहली अप्रैल से राज्य भर के सभी दिव्यांगजनों को अनिवार्य रुप से यूडीआइडी कार्ड ही निर्गत किया जाना है, जो ऑनलाइन मोड में ही बनाए जाएंगे। इस संबंध में समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने संयुक्त आदेश जारी कर दिया है।
दिव्यांगता प्रमाणीकरण एवं यूडीआइडी परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए निर्देश
ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत जो भी नया या डुप्लीकेट दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत होंगे उसके ऑनलाइन सत्यापन के लिए उसके निर्गत होने के दो दिनों के अंदर संबंधित अस्पताल या पीएचसी द्वारा सिविल सर्जन कार्यालय को भेजना होगा। ऑफलाइन प्रक्रिया से निर्गत नया या डुप्लीकेट प्रमाण पत्र में अनिवार्य रुप से यह अंकित करना होगा कि- यह अस्थाई प्रमाणक है जिसकी संपुष्टि इसके निर्गत होने के एक सप्ताह के उपरांत यूडीआइडी पोर्टल से कराई जा सकती है। संपुष्ट होने पर ही इस प्रमाणक की मान्यता होगी।
वैसे दिव्यांगजन जिनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र पहले से बना हुआ है, वे संबंधित पंचायत के कॉमन सर्विस सेंटर, जिले में स्थापित बुनियाद केंद्र या स्वयं यूडीआइडी के पोर्टल पर अपने आधार कार्ड, फोटो एवं दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऑनलाइन सत्यापन एवं यूडीआइडी कार्ड निर्गत करने के लिए आवेदन दे सकते हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत निर्गत सभी नए, पुराने एवं डुप्लीकेट दिव्यांगता प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन, यूडीआइडी कार्ड एवं ऑनलाइन दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत करना सिविल सर्जन कार्यालय द्वारा उसकी प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर करना अनिवार्य होगा।
पहली अप्रैल 2021 से किसी प्रकार का नया या डूप्लीकेट दिव्यांगता प्रमाण पत्र ऑफलाइन निर्गत नहीं किया जाएगा। इस तिथि तक सभी पुराने दिव्यांगता प्रमाण पत्रों का भी ऑनलाइन सत्यापन कर यूडीआइडी कार्ड निर्गत करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। दिव्यांगजनों का यूडीआइडी कार्ड निर्गत करने के लिए सिविल सर्जन कार्यालय सिंगल विंडों का कार्य करेंगे।