बिहार में 615 इंटर कॉलेज और प्लस टू को मान्यता, Cabinet Meeting में अनुदान मंजूर

बिहार में 615 इंटर कॉलेज और प्लस टू को मान्यता, Cabinet Meeting में अनुदान मंजूर

Patna: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मान्यता प्राप्त प्रदेश के 599 इंटर कॉलेज और 16 हाई स्कूलों को अनुदान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मान्यता प्राप्त कॉलेज और प्लस टू स्कूलों को एक वर्ष में सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड पूरे करने होंगे इसके बाद उन्हें 2014-16 से बकाया अनुदान की राशि मिल सकेगी। मंगलवार (29 दिसंबर) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में इस प्रस्ताव के साथ 11 अन्य प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए।

615 इंटर कॉलेज और प्लस टू को मान्यता

कैबिनेट से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 615 इंटर कॉलेज और प्लस टू को मान्यता प्रदान की है। इन कॉलेज-स्कूलों की मान्यता अवधि जुलाई महीने में समाप्त हो चुकी है। नए सिरे से मान्यता हासिल करने के लिए इन्हें 31 दिसंबर 2020 तक का समय दिया गया था। मान्यता के लिए विद्यालय परीक्षा समिति को कुछ आवश्यक साक्ष्य देने होते हैं। सूत्रों ने बताया कि आदेश के बाद अब तक तकरीबन 490 इंटर कॉलेज व प्लस टू स्कूलों ने बोर्ड को आवश्यक साक्ष्य सौंपे हैं। सरकार का मत है कि किसी भी इंटर कॉलेज व हाई स्कूल का अनुदान बाधित ना हो इसके लिए मानदंड पूरा करने की मियाद को 31 दिसंबर 2021 तक विस्तारित कर दिया है। मापदंड पूरा करते ही सभी 615 इंटर कॉलेज व हाई स्कूलों को 2014-16 से अनुदान की राशि मिल सकेगी।

पहले से ज्यादा कीमत पर मिलेगी बालू

पहले से महंगी बिकने वाली बालू की कीमतें अब और बढ़ेंगी। मंगलवार को मंत्रिमंडल ने बिहार खनिज नियमावली 2019 के तहत बंदोबस्त किए गए बालू घाटों की बंदोबस्त राशि में 50 फीसद की वृद्धि कर दी है। साथ ही बंदोबस्त अवधि को 31 मार्च 2021 तक के लिए विस्तार भी दे दिया है। एक जनवरी 2021 से बंदोबस्ती की राशि 50 फीसद महंगी हो जाएगी जिसका सीधा असर बालू उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। राजस्व वृद्धि और बालू का खनन जायज तरीके से करने के इरादे से सरकार ने यह कदम उठाया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने पर रोक लगाई हुई है। पर्यावरण स्वीकृति पर रोक को देखते हुए पुराने बंदोबस्तधारियों को 50 फीसद अधिक राशि के साथ 31 दिसंबर 2020 तक के लिए खनन की अनुमति दी गई थी। जिसकी मियाद 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है। सरकार ने माना है कि बालू खनन बंद होने से अवैध खनन होगा जिससे राजस्व का नुकसान होगा। नतीजा पूर्व से जिन बंदोबस्तधारियों के पास बालू घाट थे उन्हें 50 फीसद अधिक राशि के साथ 31 मार्च 2021 तक बालू खनन का अधिकार दे दिया गया है।

छह नगर निकाय का गठन

मंत्रिमंडल ने मंगलवार को छह नगर निकाय गठन का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। इसके तहत गोपालगंज का हथुआ, नालंदा का पावापुरी व सिलाव, समस्तीपुर का सिंधियां और बांका का बौंसी तथा मधुबनी का बेनीपट्टी को नगर पंचायत का दर्जा दिया गया है।

इस्तेमाल नहीं होने पर ई-स्टांप का पैसा वापस होगा

किसी भी प्रकार के समझौते और करार में प्रयुक्त होने वाले ई-स्टांप अगर इस्तेमाल में नहीं आते हैं तो उनकी वापसी हो जाएगी और पैसा आपको मिल जाएगा। अब तक यह व्यवस्था राज्य में प्रभावी नहीं हो पाई थी। इसकी वजह थी ई-स्टांप शुल्क नियमावली 2020 के गठन का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है।

षष्ठम राज्य वित्त आयोग को अवधि विस्तार

मंत्रिमंडल ने षष्ठम राज्य वित्त आयोग को अंतिम प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए 31 मार्च 2021 तक का अवधि विस्तार दिया है। इसके पूर्व आयोग को 29 जनवरी 20202 में 31 दिसंबर 2020 तक विस्तार दिया गया था।

अन्य फैसले

  • पथ निर्माण विभाग अमीन संवर्ग (क्षेत्रीय स्थापना) भर्ती एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 को स्वीकृति।
  • बिहार उच्च न्याय सेवा नियमावली 2020 एवं बिहार असैनिक सेवा नियमावली 2020 गठन को मंजूरी।
  • बिहार उच्चतर शिक्षा परिषद नियमावली 2020 के प्रारूप पर मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी।
  • संविदा पर नियोजित मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह प्रबंध निदेशक शिक्षा वित्त निगम जयंत कुमार सिंह को 31 दिसंबर 2021 तक या स्थायी नियुक्ति होने तक अवधि विस्तार का प्रस्ताव मंजूर।
  • सप्तदश विधानसभा के पहले सत्र और विधान परिषद के 196वें सत्र के सत्रावसान का प्रस्ताव मंजूर

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