Desk: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मोटर एक्सिडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने एक परिवार को 1.1 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है. साल 2013 में मुंबई निवासी संतोष मोरे की रोड एक्सिडेंट में मौत हो गई थी, जिसके बाद परिवार की ओर से ट्रिब्यूनल में मुआवजे के लिए क्लेम किया गया था.
साल 2013 में एक डंपर ने पवई इलाके में संतोष मोरे को टक्कर मार दी थी, जिसके बाद ड्राइवर वहां संतोष को बिना कोई मेडिकल सहायता दिए फरार हो गया था. एक्सीडेंट के दो दिन बाद 12 फरवरी, 2013 में संतोष मोरे की मौत हो गई थी.
जब संतोष मोरे की मौत हुई तब उनके पीछे पत्नी रूपाली और दो बेटी रह गई थीं, जिसमें से एक बेटी सिर्फ डेढ़ साल की थी. अब इतने साल चले इस मामले में ट्रिब्यूनल ने पाया है कि ड्राइवर ने संतोष मोरे की मेडिकल सहायता नहीं की, जिसके कारण उसकी मौत हो गई.
संतोष मोरे एक अकाउंटेंट थे, जो अपनी बाइक से जा रहे थे तभी एक तेज रफ्तार वाले डंपर ने उन्हें टक्कर मारी और कुचल दिया. जिस कंपनी का वो डंपर था, उसकी ओर से ट्रिब्यूनल में दावा किया गया कि संतोष मोरे तेज रफ्तार से बाइक चला रहा था, जिसके बाद वो टकरा कर गिर गया और उसकी मौत हो गई.
ट्रिब्यूनल ने अब 1.1 करोड़ रुपये के मुआवजे का ऐलान किया है, इसमें से 29 लाख रुपये पत्नी रुपाली, 10 लाख रुपये संतोष मोरे की मां और बाकी पैसे दोनों बेटियों को दिए जाएंगे. इन रुपयों के कुछ हिस्सों को इन्वेस्ट करने को कहा गया है.