ब्रांडेड हेलमेट नहीं पहना तो देना पड़ेगा 1000 रुपए जुर्माना, पूरे देश में इस तारीख से लागू होगा कानून

ब्रांडेड हेलमेट नहीं पहना तो देना पड़ेगा 1000 रुपए जुर्माना, पूरे देश में इस तारीख से लागू होगा कानून

Patna: अगर आप ब्रांडेड हेलमेट नहीं पहनते हैं तो आपको बिहार में एक जून से जुर्माना देना पड़ेगा. बाइक चलाने वालों से पुलिस एक हजार रुपए फाइन करेगी. फाइन कटने से बचने के लिए लोग घटिया क्वालिटी का भी हेलमेट पहन लेते है, लेकिन अब यह आदत आपको महंगी पड़ने वाली है.

परिवहन एवं राजमार्ग विभाग ने बनाया कानून

रोड सेफ्टी को ध्यान में रखकर केंद्रिय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हेलमेट से संबंधित कानून बनाया है. यह कानून पूरे देश में एक जून से लागू होगा. इस कानून में सबसे खास फोकस ब्रांडेड हेलमेट और वह भी हल्का पहनने को अनिवार्य किया गया है.

बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई

खराब क्वालिटी के हेलमेट बेचने और बनाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होने वाली है. ऐसे लोगों को 2 लाख रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो सकती है. इनलोगों के खिलाफ परिवहन और ट्रैफिक से संबंधित अधिकारी कार्रवाई करेंगे. अब हेलमेट का वजन 1.20 किलोग्राम निर्धारित किया गया है, इसके अलावे हेलमेट एयर वेंटिलेटर युक्त होना चाहिए. हेलमेट की जांच लगभग 10 बिंदुओं पर होगी.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *