Patna:आगरा में जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को जारी गाइडलाइन के अनुसार विवाह समारोह में बैंड-बाजा और डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध है। अगर बरात में बैंड बजा तो महामारी फैलाने के मामले में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजा जाएगा। बीमार, बुजुर्ग और गर्भवतियों को सामूहिक समारोह में आमंत्रित नहीं किया जाएगा।
एडीएम सिटी डॉ. प्रभाकांत अवस्थी ने बताया कि शादी समारोह की अनुमति के लिए किसी को कलक्ट्रेट और तहसील नहीं आना पड़ेगा। संबंधित थाना प्रभारी को आयोजन की सूचना देनी होगी। थाना स्तर से ही पुलिस कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराएगी। बैंड-बाजा, साउंड सिस्टम बजाने पर प्रतिबंध है। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध धारा 144 और 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि कोरोना संक्रमितों के मामले बढ़ने पर जिला प्रशासन ने शादी और अन्य सामूहिक समारोहों में अधिकतम 100 लोग के शामिल होने की संख्या तय की है। विवाह समारोह में 200 मेहमानों की जगह अब केवल 100 मेहमान ही शामिल हो पाएंगे।
100 लोगों की क्षमता तो 50 आएंगे
एडीएम सिटी ने बताया कि मैरिज होम या घर में लोगों की क्षमता के 50 फीसदी लोग ही समारोह में शामिल हो सकते हैं। यदि मैरिज हॉल की क्षमता ही 100 लोगों की है तो वहां 50 लोग ही आ सकेंगे। इससे अधिक लोग एकत्र मिलने पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जाएगा।
मुख्यमंत्री के आदेश का इंतजार
जिलाधिकारी प्रभु एन. सिंह ने बताया कि मौखिक निर्देश के आधार पर सामूहिक गतिविधियों में एकत्र होने वाले लोगों की संख्या घटाई है। शासन से आदेश प्राप्त होते ही इसे बिंदुवार सख्ती से लागू कराया जाएगा।
950 से अधिक शादियां प्रभावित
शादी समारोहों के इंतजाम से जुड़े कारोबारियों ने बताया कि 25 नवंबर के सहालग में 950 से अधिक शादियों की बुकिंग है, जो अब नए फरमान से प्रभावित होंगी। इन समारोहों में कैटरिंग, होटल, मैरिज होम से लेकर बैंड बाजों तक पूरा इंतजाम बदलना होगा। अभी तक छह तहसीलों में थाना स्तर पर आगामी सहालगों की सूचना के लिए 380 से अधिक प्रार्थनापत्र आए हैं।