बिहार में आज से लॉकडाउन खत्म, यहां जानें सरकार की नई गाइडलाइन

बिहार में आज से लॉकडाउन खत्म, यहां जानें सरकार की नई गाइडलाइन

Patna: कोरोना महामारी का संक्रमण अब बिहार में धीरे-धीरे बहुत काम हो गया है. राज्य में एक्टिव केस भी बहुत कम हो गए हैं. इन दिनों प्रतिदिन लगभग 2 हजार मरीज कोरोना को मात देकर ठीक हो रहे हैं. बिहार के लोगों के लिए ख़ुशी की बात है कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर लागू लॉकडॉन कल से यानी कि 7 सितंबर से खत्म हो जाएगी. इतना ही नहीं केंद्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक बिना सेन्ट्रल गवर्नमेंट से अनुमति लिए बिहार सरकार भी लॉकडाउन नहीं लगा सकती है. आइये डिटेल में जानते हैं कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद क्या है सरकार की नई गाइडलाइन…

बिहार सरकार की ओर से लागू लॉकडाउन रविवार रात तक ही है. यानि कि सोमवार से बिहार में बंदिशें खत्म हो जाएंगी. बिहार के गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि 29 अगस्त को केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 की जो गाइडलाइन जारी की है. उसे ही बिहार में लागू किया जायेगा.

अनलॉक-4 की नई गाइडलाइन के मुताबिक राज्य सरकार अपने स्तर से लॉकडाउन को लेकर दिशा-निर्देश नहीं जारी कर सकती है. इसका मतलब यह साफ़ है कि अगर नीतीश सरकार ऐस कोई कदम उठाने जाएगी तो उन्हें केंद्र सरकार से परमिशन लेनी होगी. अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने कहा कि बिहार में भी अनलॉक-4 लागू हो गया है.

यहां डिटेल में पढ़िए सरकार की नई गाइडलाइन –

1. केंद्र सरकार की ओर से जारी एसओपी का पालन करना होगा

2. 7 सितंबर से एक राज्य से दूसरे राज्य या राज्य के भीतर व्यक्ति के आने-जाने या सामान लाने-ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा

3. शादी और अंतिम संस्कार में भी 21 सितंबर से 100-100 लोग शामिल हो सकेंगे

4. स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास 30 सितंबर तक बंद रहेंगे

5. कंटेनमेंट जोन के बाहर रहने वाले 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को 21 सितंबर से स्कूल जाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए उनके अभिभावकों की लिखित अनुमति अनिवार्य होगी

6. सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर बंद रहेंगे

7. 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर शुरू हो सकेंगे

8. 21 सितंबर से 100 लोगों की मौजूदगी में सामाजिक, अकादमिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रम हो सकेंगे, इसमें सोशल डिसटेंसिंग, मास्क, थर्मल स्कैनिंग और सैनिटाइजर का उपयोग अनिवार्य होगा

9. ऑनलाइन या डिस्टेंस एडुकेशन की अनुमति रहेगी

10. 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर के स्कूलों को 50% शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ को बुलाने की अनुमति दे सकेंगे

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