Patna: बिहार में कोरोना के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण से सुरक्षा के मद्देनजर 14 जुलाई से बंद सभी निचली अदालतें एक सप्ताह और नहीं खुलेंगी। उच्च न्यायालय के जारी निर्देश के आलोक में पटना के जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्रप्रकाश मिश्र ने सोमवार को एक पत्र जारी कर उच्च न्यायालय के 13 जुलाई 2020 के आदेश के अनुसार 14 जुलाई से निचली अदालतों की व्यवस्था को 3 अगस्त 2020 तक जारी रखने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के आदेश से बिहार की सभी निचली अदालतों में केवल रिमांड एवं रिलीज का कार्य ऑनलाइन किया जा रहा है।
बिहार में कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण और निचली अदालतों के वकील एवं कर्मचारियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद पटना उच्च न्यायालय ने निचली अदालतों में अगले आदेश तक केवल रिमांड और रिलीज को छोड़कर सभी न्यायिक कार्य पर रोक लगा दी थी। पहले 14 जुलाई से 20 जुलाई तक निचली अदालतें बंद की गई थी, जिसे 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया था। इसे अब एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सोमवार को जारी पत्र में कहा गया है कि इस अवधि में ऑनलाइन दाखिल किए गए मामलों की सुनवाई अदालतों का कार्य पुन: चालू होने पर की जाएगी।