Patna: केंद्रीय गृह मंत्रालय का लॉकडाउन को तीन चरणों में पूरी तरह अनलॉक करने वाला आदेश अब बिहार में भी उसी रूप में लागू होगा. रविवार को इसको लेकर राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी. जिसके मुताबिक, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अब पूरे राज्य में सोमवार से सैलून के साथ-साथ सभी गैर जरूरी सामान की दुकानें भी सातों दिन रात 9 बजे तक खुल सकेंगी. साथ ही सभी सरकारी, प्राइवेट दफ्तरों और औद्योगिक इकाइयों में पूरी क्षमता के साथ काम शुरू किया जा सकेगा.
आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार आठ जून से धर्मस्थल, होटल, रेस्तरां और शॉपिंग मॉल खुलेंगे. लेकिन, स्कूल-कॉलेज खोलने की तारीख जुलाई में तय होगी. तो वहीं 1 जून से रात नौ बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा. सिर्फ जरूरी कार्यों के लिए छूट मिलेगी. साथ ही राज्य के अंदर या दूसरे राज्यों की आवाजाही पर लगी रोक हट जाएगी और लोग बिना पास के आ-जा सकेंगे.
तो वहीं बिहार की राजधानी पटना के डीएम कुमार रवि के मुताबिक अब से दवा दुकान और क्लिनिक पर समय का बंधन नहीं होगा. लोग होटल, रेस्टोरेंट से खाना पैकिंग कराकर काउंटर से ले सकेंगे. लेकिन, वहां बैठकर खाने की अनुमति 8 जून से होगी. जून के हालात की समीक्षा के बाद स्कूल, कॉलेज व कोचिंग आदि खोलने का फैसला होगा. केन्द्र ने कंटेनमेंट जोन तय करने की जिम्मेवारी डीएम को सौंप दी है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर निर्धारण करेंगे. कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक सख्त पाबंदियां लागू रहेंगी. इस जोन में सिर्फ जरूरी गतिविधियों की ही इजाजत होगी.