बिहार सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की वैधता बढ़ाई, अब ये है नई तारीख

बिहार सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की वैधता बढ़ाई, अब ये है नई तारीख

Patna: कई महीनों तक लगातार लॉकडाउन की स्थिति को देखते हुए परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. विभाग ने इस फैसले के तहत गाड़ी मालिकों और चालकों को बड़ी राहत दी है. बिहार में परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने निर्देश जारी करते हुए बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की वैधता 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दी गई है.

इस आदेश के तहत जिनका भी ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट आदि जैसे डॉक्यूमेंट 1 फरवरी 2020 को समाप्त हो चुके हैैं या दिनांक 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त होने वाले हैं और वैधता का विस्तार लाॅकडाउन के कारण नहीं किया जा सका है, उसे 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा. परिवहन विभाग की ओर से इसको लेकर बुधवार को आदेश जारी कर दिया गया है एवं सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को इसके अनुपालन का निर्देश दिया गया है.

ट्रैफिक पुलिस को परेशान नहीं करने का निर्देश

विभाग द्वारा जारी निर्देश के बाद परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने सभी जिलों के डीटीओ और परिवहन पदाधिकारियों को सूचना जारी करते हुए कहा है कि कोई भी पुलिसवाला या परिवहन अधिकारी लोगों को परेशान नहीं करेगा, यानी गाड़ियों की जांच के दौरान लोगों को न तो कोई पुलिसवाला और न ही परिवहन विभाग का कर्मी परेशान करेगा और न ही इन कागजातों के लिए चालान काटेगा.

तीसरी बार बढाई गई वैधता

देश भर में कोरोना महामारी को लेकर जारी लॉकडाउन के बीच परिवहन विभाग द्वारा कागजातों की वैधता तीसरी बार बढ़ाई गई है. कोरोना काल के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेजों की वैधता इससे पहले भी दो बार बढाई गई थी. इससे पहले फरवरी 2020 में समाप्त हो रही वैधता को 30 जून तक बढ़ाया गया था और दूसरी बार यह तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर की गई थी और अब 31 दिसंबर 2020 तक ये सभी डाॅक्यूमेंट वैध माने जाएंगे. बिहार सरकार के परिवहन विभाग के इस फैसले का सीधा लाभ कई लोगों को मिलेगा.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *