चुनाव आयोग का नया फरमान, जानें कौन-कौन नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव

चुनाव आयोग का नया फरमान, जानें कौन-कौन नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव

Patna: बिहार में पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए एक नया फरमान जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि दो महीने बाद बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में इस बीच यह खबर आ रही है कि जो भी पंचायत का चुनाव लड़ना चाहते हैं उन्हें कोरोना का वैक्सीन लेना ही होगा।

इस संबंध में बिहार सरकार के मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया त्रि-स्तरीय ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के चुनाव लड़ने के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना अब अनिवार्य हो जायेगा। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने इस विषय पर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है कि पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाना अनिवार्य किया जाए। बिहार राज्य सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग से सिफारिश करते हुए तीन स्तरीय ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी का चुनाव लड़ने के लिए कोरोना का टीका लगवाना अनिवार्य करने को कहा है।

आपको बता दें कि कोरोना टीका के प्रति लोगों को जागरूक करने और लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए राज्य सरकार सभी को वैक्सीन लगवाने के लिए अलग-अलग तरीके से अभियान चला रही है। मंत्री सम्राट चौधरी आगे आकर खुद लोगों से वैक्सीन लेने की अपील कर रहें हैं।

गौरतलब हो कि राज्य भर में 2.5 लाख से अधिक पदों के लिए पंचायत चुनाव करवाए जाते हैं। जिसमे 1,14,600 पद वार्ड सदस्य के होते हैं। राज्य में 8386 पद मुखिया और इतने ही पद सरपंच के है। वहीं पंचायत समिति सदस्यों की संख्या राज्य में 11491 पद हैं। मालूम हो कि कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए अभी चुनाव को स्थगित रखा गया है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची को अधतन करने और बूथ को पुनर्गठित करने का आदेश जिलों को दिया गया है। जिससे अयोग द्वारा पंचायत चुनाव अक्टूबर – नवंबर में करवाने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं।

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