Patna: बिहार में कोरोना महामारी के चलते और केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी नये गाइडलाइंस के अनुसार स्कूल और कॉलेज को 31 अगस्त तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।
दरअसल बिहार सरकार महामारी के चलते केंद्र सरकार की ओर से जारी अनलॉक के सारे गाइडलाइन का पालन शुरू से ही करती आ रही है। ऐसे में केंद्र सरकार के सारे नियम स्वत: बिहार में भी लागू हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अगस्त से शुरू हो रहे अनलॉक-3 के लिए दिशा-निर्देश बुधवार को जारी कर दिए। इसमें रात्रिकालीन कफ्र्यू को खत्म करने के साथ योग और जिम को पांच अगस्त से खोलने की इजाजत दी गई है। स्कूल-कॉलेज, मेट्रो को 31 अगस्त तक बंद ही रखने का फैसला लिया है।
योग या जिम सेंटर खोलने के लिए नियमों का पालन करना होगा, जो बाद में जारी होगी। कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा। स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के तहत स्वतंत्रता दिवस के कार्यों की अनुमति होगी। दिशानिर्देशों में कहा गया है कि अनलॉक 3 की प्रक्रिया एक अगस्त 2020 से लागू होगी। ये दिशानिर्देश, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त सुझाव और विभागों के साथ व्यापक परामर्श पर आधारित हैं।